16 सितंबर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और हिन्दू महासभा ने समझौते की अर्जी से अपनी असहमति जता दी थी।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि ऐसे मामलों में समझौते की अर्जी पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें आवेदक पहले भी दो मामलों में समझौता कर चुका हो।
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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और पक्षकार हाजी महमूद की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति में कहा गया कि फैसले के पहले समझौते की अर्जी देना निहित स्वार्थों से प्रेरित है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि ऐसे मामलों में समझौते की अर्जी पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें आवेदक पहले भी दो मामलों में समझौता कर चुका हो।